TDS, Form 16, Form 16 A, Form 26 AS क्या होते हैं? जानिए इनकम टैक्स से जुडी सूक्ष्म जानकारियां.

जानिए इनकम टैक्स में क्या होता हैं TDS, Form 16, Form 16 A, Form 26 AS, Financial year, Previous year, Assesment year हिंदी में(in Hindi)

जुलाई के माह में आम लोगो के बीच काफी हलचल देखी जा रही हैं. पहला कारण तो यह है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके होते हैं. माता-पिता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलते है. उन्हें नई ड्रेस दिलवाना, नए क्लास की किताबों का इंतजाम करना, टाइम से स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से ले आना आदि में सब व्यस्त हो जाते हैं.

दूसरा कारण है यह income टैक्स रिटर्न्स करने का महीना होता हैं. जी हाँ दोस्तो, आप की जानकारी के लिए बता दूँ कि Income Tax Return करने की अंतिम तारीख 31- जुलाई 2018 है.

इस दिन तक इनकम टैक्स जमा करने वालो को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं. लेकिन यदि आप इनकम टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख तक टैक्स नही जमा करते है तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर 5000 रु तक की दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है. इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द ही अपना टैक्स जमा करें.

हमारी सरकार चीजो को कंप्यूटरीकृत करने में बहुत जोर दे रही है. इसी कड़ी में टैक्स जमा करने की विधि में भी कुछ बदलाव आए है. जिसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना हैं.

टैक्स फ़ाइल करने के समय कई शब्दो का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नही होती हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता हैं. खासकर जो लोग पहली बार टैक्स Return कर रहे है.

तो आपको टैक्स भरते समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसीलिए हम आपको कुछ जरुरी जानकारी देने जा रहे हैं.

1. TDS क्या होता है?
2. Form 16 क्या है?
3. Form 16 A क्या हैं?
4. Form 26 AS क्या है?
5. Previous year क्या है?
6. Fainaincial year क्या है?
7. Assesment year क्या है?

TDS क्या होता है?

TDS, (tax deducted at source) के नाम से जाना जाता है. बहुत से लोगों में ये शंका होती है, की TDS, इनकम टैक्स से अलग है. लेकिन ऐसा नही हैं. TDS इनकम टैक्स का ही रूप है. इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ.

सरकार हम पर बहुत तरह के टैक्स लगाती है. अब हर तरह का टैक्स साल के आखरी में यानी इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देने में असुविधा होती है, और काम भी बढ़ जाता है. इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि जब भी हमारी सैलरी इनकम टैक्स न देने की तय सीमा से बाहर होती है तो उसी समय हमारी कंपनी सैलरी से TDS काट लेती हैं, और सरकार को जमा कर देती है.

Form 16 क्या है?

अभी हमने TDS की बात की. जहाँ बताया कि हमारी इनकम एक तय सीमा से बाहर होने पर इनकम टैक्स उसी वक़्त TDS के रूप में काट लिया जाता है.

अब इनकम भी दो तरह की होती है. जिसमे से एक हैं, हमारी सैलरी के द्वारा इनकम.

मान लीजिए मेरी सैलरी 80,000 रु प्रति माह है, इसलिए मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. अब जब मेरी कंपनी मुझे सैलरी देगी, तो सरकार को देने वाला टैक्स मेरी वेतन से काट कर के कंपनी खुद ही सरकार को जमा करेगी. पर मुझे तो इसका सबूत भी चाहिए होगा, कि सच मे कंपनी ने टैक्स जमा किया या नही. क्योंकि इनकम टैक्स भरते वक़्त आपको वह सबूत दिखाना पड़ेगा कि मैंने हर महीने अपनी सैलरी से टैक्स के लिए पैसे कटवाए है. इस बात का सबूत FORM 16 हमे देता हैं

इस फॉर्म में हमारे TDS से जुड़ी सारी जानकारी होती हैं. ये फॉर्म हम कहीं से भी डाउनलोड नही कर सकते है. ये सिर्फ हमारी कंपनी ही हमे देती है.

Form 16 A क्या हैं?

फॉर्म 16 A हमारे द्वारा भरे गए TDS का एक सबूत है. जो हमें सैलरी के अलावा किसी दूसरे माध्यम से होती है. यदि वो टैक्स देने की सीमा से बाहर है तो उसका भी टैक्स भरना पड़ेगा. इसमे सबसे प्रमुख है, बैंक में फिक्स डिपाजिट से होने वाली इनकम.

इसे भी पढ़ें: स्विस बैंक क्या है? इससे जुड़ी सारी जानकारी

एक तय सीमा के बाद हमे FD से Return मिलने लगता है. यदि ये Return, Tax की रेंज में आता है, तो बैंक टैक्स काटकर सरकार को जमा कर देगी.

जैसे आपको 40000 का Return आ रहा है तो इसका 10 प्रतिशत 4000 आपको TDS देना होगा. आपके द्वारा दिये गए TDS का विवरण फॉर्म 16 A में होगा.

यह फॉर्म भी कही से डाउनलोड नही किया जा सकता हैं. इसे केवल आपको पैसा देने वाली संस्था ही आपके मांगे जाने पर देगी.

Form 26 AS क्या है?

फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक फॉर्म होता हैं. जिसमे आपकी द्वारा एक फाइनेंसियल ईयर में दी गई सभी TDS का वर्णन होता है.

आसान शब्दो मे कहे तो यह फॉर्म 16 और फॉर्म 16 A का मिला-जुला रूप होता हैं. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं.

Financial year क्या है?

हमारा नया वर्ष 1 जनवरी से चालू होता है. पर यदि आर्थिक दृष्टि से बात करे तो 1 अप्रैल से हमारे देश का नया वित्तवर्ष प्रारम्भ होता हैं.

वर्ष जिसमे हम इनकम कर रहे होते है, फाइनेंसियल ईयर कहलाता है. इसे फिजिकल ईयर भी कहते है.

जैसे अभी 2018 – 2019 फाइनेंसियल ईयर चल रहा हैं. क्योंकि अभी हम इसमें कमाई कर रहे है.

Previous year क्या है?

जो फाइनेंसियल ईयर बीत चुका है, जिसका हमें टैक्स देना बाकी है, वह प्रीवियस ईयर कहलाता हैं.

जैसे आज की नजर से प्रीवियस ईयर 2017- 2018 कहलायेगा, क्योंकि वह वित्त वर्ष बीत चुका है, और उसका टैक्स देना बाकी है.

Assesment year क्या है?

प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स जिस ईयर में जमा किया जाता है, वह ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता हैं.

कैसे अभी 2017- 2018 का टैक्स जमा किया जा रहा है तो 2018, असेसमेंट ईयर कहलायेगा.

नोट:- दोस्तो फॉर्म 16 और फॉर्म 16 A को आप खुद नही download नही कर सकते है.इसके लिए आपको अपनी कंपनी से और जो संस्था आपको पैसे दे रही हैं, उसके द्वारा ही दिए जाएंगे. इसके अलावा हाथ का लिखा हुआ या कंप्यूटर से टाइप किया हुआ फॉर्म कभी न ले. यह फॉर्म खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट TRACES जारी करता है. इसलिए वही फॉर्म असली है जिस पर “TRACES” लिखा हो.

दोस्तों ये थे टैक्स प्रक्रिया के दौरान उपयोग होने वाले कुछ शब्द जिनकी जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आप इस पूरी प्रक्रिया में जानकारी के आभाव में इधर उधर न भटके.

इसे भी पढ़ें: भारत से जुड़े इन 8 रोचक तथ्यों से आप अनजान ही होंगे..

Leave a Comment