म.प्र. युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की विस्तृत जानकारी | Yuva Engineer Contractor Yojana (MP) in Hindi

युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की जानकारी (पात्रता, आवेदन प्रक्रिया) | MP Yuva Engineer Contractor Yojana (Eligibility, Documents and Process) in Hindi

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त युवाओं को स्व रोजगारन्मुखी बनाना हैं. प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में योगदान के लिए प्रदेश के युवा अभियंताओं को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना” तैयार की गई है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

योजना में किसी भी संकाय के इंजीनियरिंग में डिग्री धारी 500 युवा अभियंता को 6 माह का प्रशिक्षण( इंटर्नशिप) दिया जाएगा. प्रारंभिक वर्षों में प्रायोगिक तौर पर 500 युवा अभियंता को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है. आगामी वर्षों में लक्ष्य और उपलब्धि का पुनरावलोकन कर लक्ष्य प्रति वर्ष निर्धारित किया जाएगा.

प्रशिक्षण की छह माह की अवधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है. इसमें दो महीने एकेडमी ट्रेनिंग दी जाएगी. कार्यालय ज्ञान तथा विभाग के संबंध में जानकारी के लिए 1 माह और मैदानी प्रशिक्षण 3 माह का होगा. प्रशिक्षक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है.आवेदक डिग्री करने के 3 वर्ष के अंदर ही आवेदन कर सकता है. आवेदकों की संख्या अधिक होने पर प्रशिक्षण लॉटरी द्वारा किया जा सकेगा. राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे का पालन किया जाएगा.

प्रशिक्षण अवधि में स्नातक अभियंता को ₹5000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. मैदानी भत्ते के रूप में ₹2000 प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जाएगा. योजना में प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर को निविदा शर्तों में प्रावधान अनुसार के माध्यम से प्रतिष्ठित ठेकेदारों से भी जोड़ा जाता है. प्राप्त अनुभव से युवा आगामी ठेके ले सकते हैं. प्रशिक्षण के बाद युवा इंजीनियरों को राज्य शासन की केंद्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत “सी” श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकेगा, लेकिन मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम 1960 की पूर्ति के लिए विद्युत वितरण, ट्रांसमिशन और उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए ठेकेदारों को ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के विद्युत लाइसेंस धारक होने की आवश्यकता यथावत बनी रहेगी. इस योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना में 25 लाख रुपए का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं.

युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की पात्रता (Yuva Engineer Contractor Yojana Eligibility)

  1. आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  2. आवेदनकर्ता के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना आवश्यक हैं.
  3. आवेदनकर्ता को डिग्री हासिल किये 3 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो.

अन्य जरुरी जानकारी (Yuva Engineer Contractor Yojana Details)

  • प्रशिक्षण के छह माह तक युवाओं को 5000 रूपए प्रतिमाह सैलरी प्रदान की जाएगी.
  • इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया है.
  • युवाओं की संख्या सरकार द्वारा तय की जाती हैं. अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में युवाओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा.

युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Yuva Engineer Contractor Yojana Required Documents)

  1. पैन कार्ड की कॉपी
  2. TIN सर्टिफिकेट की कॉपी
  3. पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/ पार्टनरशिप DD की कॉपी
  4. बिजली विभाग में अगर पंजीकरण किया है तो, बिजली बोर्ड का लाइसेंस की कॉपी
  5. कंपनी के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी
  6. 10 रुपए का शपथ पत्र
  7. एम्ओए की कॉपी

युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की आवेदन प्रक्रिया (Yuva Engineer Contractor Yojana Online Process)

  1. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. इस वेबसाइट पर आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन का शुल्क 500 रूपए होगा.
  3. ID और वेबसाइट बनाने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  4. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज की कॉपी जोड़कर फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दे.
  5. फार्म को मैनुअली चेक किया जाता है तथा बाद में जो परिणाम होता है वह मोबाइल पर SMS द्वारा बता दिया जाता है.
  6. यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हैं. तो आपको फिर से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
  7. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके, 25000 रूपए का फिक्स्ड डिपोजिट की रसीद बनाकर नीचे दिए हुए लिंक पर सबमिट करना होगा.
  8. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना रजिस्ट्रेशन चार्ज 2100 रुपए जमा करना होगा. और रसीद प्राप्त कर ले.

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